ईपीएफओ ने खोला खजाना, 7 करोड़ सदस्यों की मौज... दिवाली से पहले ये 100% वाला 'गिफ्ट' कैसा?

PF Withdrawal Latest Update
हैदराबाद: PF Withdrawal Latest Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देशभर के 7 करोड़ से अधिक सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए भविष्य निधि (PF) खाते से आंशिक निकासी को लेकर नए और सरल नियम लागू किए हैं. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया. अब EPFO सदस्य अपने खाते में कुल जमा राशि में से 25% न्यूनतम बैलेंस को छोड़कर 75% तक की रकम बिना किसी जटिल प्रक्रिया के निकाल सकेंगे.
अब तक क्या था नियम?
पहले PF खाते से पूरी निकासी केवल रिटायरमेंट या बेरोजगारी की स्थिति में ही संभव थी. बेरोजगार होने के एक महीने बाद 75% राशि निकाली जा सकती थी और दो महीने बाद शेष 25%. वहीं, रिटायरमेंट पर 100% निकासी की अनुमति थी.
लेकिन अब, CBT के फैसले के अनुसार, PF में जमा राशि का 75% भाग सदस्य जब चाहें निकाल सकेंगे, बशर्ते 25% न्यूनतम बैलेंस खाते में बना रहे. इस फैसले से न सिर्फ सदस्यों की तत्काल जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि बचे हुए फंड पर 8.25% वार्षिक ब्याज भी मिलता रहेगा और रिटायरमेंट फंड में भी बढ़ोतरी होती रहेगी.
आंशिक निकासी की प्रक्रिया भी आसान
- बैठक में शादी और शिक्षा जैसे विशेष प्रयोजनों के लिए निकासी की सीमा को भी बढ़ाया गया है.
- शादी के लिए अब 5 बार तक निकासी संभव होगी (पहले सिर्फ 3 बार की अनुमति थी).
- शिक्षा के लिए 10 बार तक निकासी की जा सकेगी.
इसके अलावा, सभी प्रकार की आंशिक निकासी के लिए अब सेवा अवधि (Service Tenure) की शर्त को एक समान कर दिया गया है — अब सिर्फ 12 महीने की सेवा के बाद कोई भी कर्मचारी इन सुविधाओं का लाभ ले सकता है.
डॉक्युमेंट्स और क्लेम प्रक्रिया होगी ऑटोमैटिक
CBT के इस फैसले के तहत, अब प्राकृतिक आपदा या महामारी जैसी विशेष परिस्थितियों में भी क्लेम के लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा. इस कैटेगरी के अंतर्गत अब डॉक्युमेंट्स जमा करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे 100% ऑटोमैटिक क्लेम सेटलमेंट संभव हो सकेगा.
EPFO के ये नए नियम विशेष रूप से नए कर्मचारियों और मध्यम आय वर्ग के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे. इन फैसलों से PF खाते का उपयोग जरूरत के समय में ज्यादा सहज, पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगा.